अलाभित समूह व कमजोर वर्ग के बच्चों का कराएँ निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश तीन से सात साल के बच्चों का नर्सरी, केजी व कक्षा-एक में फ्री एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में अलाभित वर्ग व दुर्बल वर्ग के लिए 25% सीट आरक्षित दो अप्रैल से शुरू होगा दूसरे चरण का ऑनलाइन आवेदन

अर्चना शर्मा अटल स्वर विचार। लखनऊ, 31 मार्च-2022 । शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। पैसे के अभाव में अलाभित समूह या दुर्बल वर्ग का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए, इसका खास ख्याल रखा गया है। इसी के तहत इस समूह के तीन से सात साल के बच्चों का एलकेजी/यूकेजी या कक्षा-एक में निजी स्कूलों में भी प्रवेश की सरकार ने बाकायदा व्यवस्था कर रखी है । इसके लिए गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की 25 फीसद सीट इस समूह के बच्चों के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था है। इसका नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(ग) में प्रावधान भी किया गया है । राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी का कहना है कि बच्चों के हितों का ख्याल रखना आयोग का प्रमुख कार्य है । इसलिए इस वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में आरक्षित सीट पर मुफ्त में प्रवेश जरूर मिले । इसके लिए संस्थाएं आगे आयें और बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाएं । इस बारे में महानिदेशक-स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी व सभी जिला...