धमकी देने वाले आरोपीगण को 2-2 वर्ष का कारावास एव 5000-5000 /- रू जुर्माना
नव्या अवस्थी अटल स्वर विचार।
शाजापुर। न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण
1. हाफीज खां पिता रफीक खां उम्र 37 साल
2. नानू उर्फ इकबाल खां पिता बशीर खां उम्र 32 साल,
3. शाहरूख खां पिता जाकिर खां उम्र 26 साल
4. जितेंद्र पिता बाबूलाल उम्र 30 साल
निवासीगण शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 506 भाग 1 भादवि में 2-2 वर्ष का कारावास एवं 5000-5000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 21.06.2017 को नरेन्द्र ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। थाना अकोदिया पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया । जांच के दौरान अशोक, अब्दुील वहाब, भवंर सिंह, मुरली, मनोहर के कथन लिये गये थे जिन्होंने यह बताया था कि, मृतक नरेन्द्र फल-फ्रूट बेचने का धंधा करता है और वह फल-फ्रूट आरोपी हाफिज व नानू निवासीगण शुजालपुर के यहां से खरीदकर लाता था। फल-फ्रूट के रूपये के लेने देने को लेकर आरोपी हाफिज, नानू, शाहरूख व जितेंद्र ने उसे पैसे देने के लिए धमकी दी थी। मर्ग जांच उपरांत दिनांक 12.09.2019 को थाना अकोदिया पर आरोपीगण के विरूद्ध असल अपराध पंजीबद्ध किया गया । अनुसंधान पूर्ण उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 506 भाग 1 भादवि में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया गया । उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में पैरवी श्री संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर एवं श्री कमल सिंह गोयल एडीपीओ द्वारा की गई।
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